“अब बिना पेनल्टी के मिलेगा TDS रिफंड! इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन पर आई बड़ी राहत”

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) देर से फाइल करने से घबरा रहे थे तो अब खुश हो जाइए। सरकार की तरफ से टैक्सपेयर्स को राहत देने की तैयारी की जा रही है। अब आप बिना पेनल्टी के TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं — वो भी डेडलाइन निकलने के बाद।



क्या है नई राहत?




सरकार की एक संसदीय समिति ने प्रस्ताव रखा है कि जिन टैक्सपेयर्स को सिर्फ TDS का रिफंड लेना होता है, उनके लिए ITR फाइल करने की कोई कड़ाई से डेडलाइन ना हो। यानी अब अगर आप सिर्फ रिफंड के लिए रिटर्न भरना चाहते हैं, तो डेडलाइन निकल जाने के बाद भी ऐसा कर पाएंगे — और वो भी बिना किसी जुर्माने के।



📅 अभी की ITR डेडलाइन क्या है?


वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

अगर आप इस तारीख से पहले ITR फाइल करते हैं, तो न तो कोई पेनल्टी लगेगी और न ही ब्याज।

लेकिन अब यदि प्रस्ताव पास हो जाता है, तो TDS रिफंड वालों के लिए यह तारीख भी बाध्यकारी नहीं रहेगी।



⚠️ अभी क्या होता है डेडलाइन मिस करने पर?


अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो दो मुख्य प्रकार की सज़ा मिलती है:

  1. पेनल्टी (Section 234F):
    • आय ₹5 लाख से कम: ₹1,000
    • आय ₹5 लाख से ज्यादा: ₹5,000
  2. ब्याज (Section 234A):
    • हर महीने 1% का ब्याज उस टैक्स पर जो आपने समय पर नहीं भरा।

लेकिन अगर आप केवल रिफंड के लिए रिटर्न भर रहे हैं और कोई टैक्स बाकी नहीं है, तो यह पेनल्टी देना कई बार अनुचित लगता है — इसलिए अब इसमें राहत की बात हो रही है।



🏦 TDS रिफंड क्लेम कैसे करें?


अगर आपके वेतन से TDS कट चुका है, लेकिन आपकी सालाना इनकम टैक्स स्लैब से कम है, तो आप रिफंड के हकदार हैं। इसके लिए आपको:

  1. इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  2. ITR-1 या ITR-4 फॉर्म भरें।
  3. अपने बैंक डिटेल्स और PAN नंबर सही भरें।
  4. रिटर्न ई-वेरिफाई (e-verify) करना न भूलें।
  5. रिफंड 4-6 हफ्ते में आपके बैंक खाते में आ जाता है।



💡 सरकार क्या सोच रही है?


समिति का कहना है कि जो लोग केवल TDS रिफंड के लिए रिटर्न भरते हैं, उनके लिए इतनी कड़ाई ठीक नहीं है। इससे आम लोग परेशान होते हैं और रिफंड भी नहीं ले पाते। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें बिना डेडलाइन और बिना पेनल्टी के रिटर्न भरने की अनुमति मिलनी चाहिए।



📌 ध्यान रखने वाली बातें


  • रिफंड क्लेम करने के लिए e-verify ज़रूरी है।
  • रिटर्न सही-सही और समय से भरें ताकि प्रोसेसिंग में देरी न हो।
  • अपने Form 16, Form 26AS, और AIS की जांच ज़रूर करें।



✅ निष्कर्ष


सरकार का यह कदम उन करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए राहत की सांस है जो केवल रिफंड के लिए रिटर्न भरते हैं।

अब अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो आप बिना डर और पेनल्टी के अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकेंगे — चाहे डेडलाइन निकल गई हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *